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रायपुर के एक 65 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के खिलाफ भरण पोषण की याचिका कोर्ट में लगाकर पत्नी से गुजारा भत्ता और भरण-पोषण देने के लिए 50 हजार रूपये दिलाने की गुहार लगाई है।

HIGHLIGHTS

  1. 65 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के खिलाफ भरण पोषण के लिए कोर्ट में लगाई याचिका
  2. याचिका में बोला- पत्नी पर है निर्भर, इसलिए 50 हजार रुपए मासिक भरण पोषण की मांग की
  3. फैमिली कोर्ट में भरण पोषण के लिए दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया गया

आमतौर पर दंपती के बीच होने वाले वैवाहिक विवाद के ज्यादातर मामलों में पत्नी भरण-पोषण की मांग करती है, लेकिन रायपुर के एक 65 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के खिलाफ भरण पोषण की याचिका कोर्ट में लगाकर पत्नी से गुजारा भत्ता और भरण-पोषण देने के लिए 50 हजार रुपये दिलाने की गुहार लगाई है।

दरअसल, रायपुर के फैमिली कोर्ट रायपुर निवासी फतेहचंद (65) ने भरण-पोषण की अपनी याचिका अधिवक्ता अनुराग गुप्ता और आयुष सरकार के माध्यम से दायर की है। आवेदन में बताया है कि उनकी पत्नी सालों से अलग रह रही है। बढ़ती उम्र के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती।

वह अपने खाने, रहने और दवाइयों का भी खर्च उठाने में असमर्थ हैं और उधार लेकर खर्च चलाते हैं, जबकि पत्नी हर महीने तीन लाख रुपए महीना कमाती है।

इसके बाद भी वह पत्नी धर्म नहीं निभा रही। उसका पत्नी के अलावा कोई नहीं है। वह पूरी तरह से अपनी पत्नी पर ही निर्भर है। ऐसे में 50 हजार रुपए मासिक भरण पोषण दिलाया जाए।

कोर्ट ने स्वीकार किया आवेदन

याचिकाकर्ता के वकील अनुराग गुप्ता ने बताया कि फैमिली कोर्ट में भरण पोषण के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस केस की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। कोर्ट ने फतेहचंद की पत्नी को नोटिस जारी कर सुनवाई में हाजिर होने को कहा है।