जबलपुर उच्च न्यायालय की डबलबेंच द्वारा स्टे लगाए जाने के बाद श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने 12 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया।
कोयला कर्मियों के लिए लगातार दूसरे दिन भी सुखद खबर सामने आई। 85 हजार बोनस पर सहमति बनने के बाद सोमवार को जबलपुर उच्च न्यायालय ने 11 वां वेतनमान के अनुरूप हो वेतन देने का आदेश जारी कर दिया।
इसके साथ ही गदगद कोयला कर्मियों के वेतन भुगतान का मार्ग खुल गया। संभावना जताई जा रही है कि एक- दो दिन के भीतर माह सितंबर का वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।
पिछले दस दिन से माह सितंबर के वेतन भुगतान को लेकर कोयला कर्मियों में बनी संशय की स्थिति अंतत: सोमवार को समाप्त हो गई। 11 वां वेतनमान निर्धारण होने के बाद कुछ
अधिकारियों ने जबलपुर मध्य प्रदेश, बिलासपुर छत्तीसगढ़ तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा कि ग्रेड थ्री के अधिकारियों से कर्मियों का वेतनमान अधिक हो गया, जो डिपार्टमेंट आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस (डीपीई) गाइड लाइन का उल्लंघन है।
जबलपुर उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद कोयला मंत्रालय द्वारा 11 वां वेतनमान पर दिए गए अप्रूवल आर्डर को रद्द कर दिया, साथ ही डीपीई को 60 दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद कोयला प्रबंधन भी चिंतित हो उठा था और कर्मियों को नए दर के अनुरूप वेतन प्रदान करे अथवा पुराने दर के अनुरूप वेतन दे।
इसके साथ ही वेतन भुगतान पर रोक लगा दी। इस बीच श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज होकर तीन दिवसीय हड़ताल की नोटिस थमा दी। इसके साथ फैसले के विरूद्ध पहले श्रमिक संगठन हिंद मजदूर सभा (एचएमएस) के महामंत्री नाथूलाल पांडेय तथा बाद में कोल इंडिया ने अपील दायर की।
सोमवार को हुई सुनवाई के बाद महामंत्री नाथूलाल पांडेय ने बताया कि उच्च न्यायालय ने पूर्व में दिए गए फैसले पर स्टे लगाते हुए कहा कि मजदूरों की वेतन नहीं रोकना चाहिए। बढ़े हुए दर के अनुरूप वेतन भुगतान किया जाए, मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी। इसके साथ ही वेतन भुगतान का रास्ता खुल गया है। उन्होंने कहा कि मजदूर हित में संगठन अपना संघर्ष जारी रहेगा।
श्रमिक संगठनों ने हड़ताल किया स्थगित
जबलपुर उच्च न्यायालय की डबलबेंच द्वारा स्टे लगाए जाने के बाद श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने 12 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया। भारतीय मजदूर संघ के कोल प्रभारी के लक्ष्मारेड्डी ने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद फिलहाल हड़ताल स्थगित की गई है।
आगे क्या करना है, इस संदर्भ में बैठक कर रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोयला मजदूरों को वेतन भुगतान कर दिया जाएगा।
एक-दो दिन में होगा वेतन का भुगतान
कोयला कर्मियों को अक्टूबर माह में मिलने वाला सितंबर माह के वेतन भुगतान में कोल इंडिया ने रोक लगा दी थी। सभी संबधित कंपनियों को लिखे पत्र में कहा गया था कि आगामी आदेश तक न तो वेतन भुगतान किया जाए और नहीं उसकी गणना कर वेतन पर्ची निकाली जाए। केवल हाजिरी दर्ज किया जाए।
इसके साथ ही कर्मियों का वेतन भुगतान रूक गया था। सोमवार कोल इंडिया प्रबंधन व श्रमिक संघ प्रतिनिधियों के मध्य बैठक हुई। इसमें प्रबंधन ने कोयला कर्मियों को 11 वां वेतनमान की दर से ही सितंबर माह का वेतन अक्टूबर में एक-दो दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही। इसके साथ ही श्रमिक संघ ने प्रस्तावित हड़ताल टाल दी।