RAIPUR : चार गांजा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 15-15 वर्ष की कारावास, भरना होगा दो-दो लाख रुपये अर्थदंड

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सिटी न्यूज़ रायपुर। रायपुर। पांच साल पहले खमतराई इलाके में 11 क्विंटल गांजा के साथ पकड़े गए चार आरोपितों को कोर्ट ने 15-15 वर्ष सश्रम कारावास के साथ दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक विनोद भगत ने बताया कि 10 फरवरी 2018 की शाम छह बजे खमतराई पुलिस थाने के आरक्षक बलवंत यादव को सूचना मिली थी कि ओड़िशा पासिंग की ट्रक में भारी मात्रा में गांजे की तस्करी की जा रही है।इस सूचना पर अलर्ट पुलिस टीम ने बंजारी पुलिस चौकी के आगे ट्रांसपोर्टनगर मोड़ पर गांजे से भरी ट्रक को रोककर तलाशी ली गई।

ट्रक में 11 क्विंटल 14 किलो गांजा भरा मिला।यह गांजा आंध्रपदेश से तस्करी कर उत्तरप्रदेश ले जाया जा रहा था।मामले में पुलिस ने गांजा तस्कर आंध्रप्रदेश के राघवेंद्रनगर, बोमरू(राजमुंदरी)इस्ट गोदावरी निवासी वीवीआर श्रीनिवास राव(56), कड़ियम(आंध्रप्रदेश) के एनश्रीनिवास राव(36) और राजमुंदरी लालचरू,बोमुर,आंध्रप्रदेश के पामोसुशी विजय परम ज्योति(55) और तचाकोडु,कोलमकोड,कन्याकुमारी(तमिलनाडु) के रवि नाडार(49) को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेज दिया।

आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अतुल कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस द्वारा पेश ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर चारों आरोपितों को दोषसिद्व करार देते हुए विशेष न्यायाधीश ने 15-15 वर्ष सश्रम कारावास के साथ दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।