रायपुर : हुक्के की लत लगाने के लिए दिया जा रहा है फ्री होम डिलीवरी का लालच, विघार्थियों को बना रहे निशाना

52
Lotus dental clinic Birgaon

सिटी न्यूज़ रायपुर। रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नशे के कारोबार के खिलाफ खासी सख्ती बरती और हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन नशे के सौदागर धंधा चलाने के लिए नए-नए तरीके खोज रहे हैं। नशे की लत लगाने के लिए अब फ्री होम डिलीवरी का लालच दिया जा रहा है। आरोपित हुक्के के पाट और तंबाकू के फ्लेवर घर तक पहुंचा रहे हैं।

नशे का कारोबार करने वालों ने वाट्सएप ग्रुप बनाकर रखा है। इसमें शहर में युवा जुड़े हुए हैं। उन्हें आर्डर पर हुक्का और फ्लेवर पहुंचाया जा रहा है। स्कूल-कालेज के छात्रों को आनलाइन आर्डर पर हुक्का पाट और फ्लेवर तंबाकू की आपूर्ति की जा रही है। खासतौर पर किराए पर रहने वाले युवा उनके निशाने पर हैं।

आरोपित पहली बार युवाओं को फ्री में हुक्का पाट की डिलीवरी करते हैं, उसके बाद चार्ज लेते हैं। 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। माना जा रहा है कि आरोपित पहले युवाओं को नशे की लत लगाने के लिए फ्री डिलीवरी का लालच देते हैं। पुलिस नशे की होम डिलीवरी के बारे में जानकारी जुटा रही है।

अलग-अलग आनलाइन साइट्स पर हुक्का उपलब्ध है। युवक आसानी से आर्डर कर हैं। आर्डर करने वालों में युवक और युवतियां दोनों शामिल हैं।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 में आवश्यक संशोधन का प्रारूप छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयार किया। संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या धूमपान को भी प्रतिबंध किया गया है। हुक्का बार चलाते पाए जाने पर विषय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त करने का प्रविधान किया गया है।

जो भी हुक्का बार का संचालन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ गैर-जमानतीय अपराध कायम होगा और एक से तीन साल तक जेल हो सकती है। वहीं, 10 से 50 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह जो व्यक्ति हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूमपान करता पाया जाएगा उस पर एक से पांच हजार रुपये तक जुर्माना का प्रविधान है।