रायपुर : देश के सभी बड़े शहरों से यहां कीमत ज्यादा, मुंबई-दिल्ली से 123 रुपए ज्यादा कीमत पर रायपुर में मिल रहा घरेलू गैस सिलेंडर

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सिटी न्यूज़ रायपुर। रायपुर। राजधानी समेत देशभर में 1 मई से कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से शहरों में मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी जारी की गई है। इसमें लखनऊ, पुणे, दिल्ली, पटना, जयपुर समेत कई बड़े शहरों से महंगा सिलेंडर रायपुर में मिल रहा है। रायपुर में अभी घरेलू सिलेंडर की कीमत 1174 रुपए है।

बाकी शहरों में 1051 से 1151 रुपए के बीच मिल रहा है। अफसरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सिलेंडर की कीमत राज्यों में कम-ज्यादा होती है। रायपुर में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा होने की वजह से सिलेंडर भी महंगा मिल रहा है।

रायपुर में सिलेंडर महंगा मिलने के साथ ही लोगों के खातों में सब्सिडी की रकम भी कम जमा हो रही है। अभी तक लोगों के खातों में 61.37 रुपए सब्सिडी के मिल रहे थे। मई के महीने में लोगों के खातों में 10.17 रुपए ही जमा हो रहे हैं। लगभग 50 रुपए कम हो गए।

यानी एक तरफ सिलेंडर महंगा मिल रहा है, दूसरी ओर सब्सिडी के पैसे भी कम मिल रहे हैं। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि सब्सिडी की रकम धीरे-धीरे खत्म की जा रही है। इस वजह से लोगों के खातों में रकम भी कम जमा हो रही है। एजेंसी वालों को पहले ही बता दिया गया है कि केंद्र सरकार सब्सिडी की व्यवस्था खत्म कर रही है।

1 मई से ही पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसा निकालना भी महंगा कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार पीएनबी के ग्राहकों के खाते में रकम नहीं है और वे एटीएम से पैसे निकालते हैं, लेकिन पर्याप्त रकम नहीं होने की वजह से ट्रांजेक्शन फेल होता है तो बैंक की ओर से 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लिया जाएगा। यह रकम ग्राहक के बैंक खाते से ही काट ली जाएगी। बैंक ने अपनी वेबसाइट में भी अपनी जानकारी दी है कि खाते में पर्याप्त रकम नहीं है तो एटीएम से ट्रांजेक्शन न करें। इसपर उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना ही होगा।

मई के पहले दिन से ही बड़े कारोबारियों के लिए जीएसटी के नियम में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार अब 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने वाले कारोबारियों को अपने इनवाइस की इंट्री इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आईआरपी) में सात दिनों के भीतर ही करना होगा। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले तक पंजीयन कराने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। बड़े कारोबारी इसमें कभी भी इंट्री कर सकते थे।

मई के पहले दिन से ही बड़े कारोबारियों के लिए जीएसटी के नियम में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार अब 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने वाले कारोबारियों को अपने इनवाइस की इंट्री इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आईआरपी) में सात दिनों के भीतर ही करना होगा। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले तक पंजीयन कराने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। बड़े कारोबारी इसमें कभी भी इंट्री कर सकते थे।