

सिटी न्यूज़ रायपुर। रायपुर। प्रार्थी सुरेश ठाकुर ने थाना पुरानी बस्ती में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बंजारी चौंक नयापारा रायपुर में रहता है तथा बिल्डर्स का काम करता है। दिनांक 04.05.2023 को शादी समारोह से अपनी चारपहिया वाहन क्र0 सी जी 04 एन यू 2855 से अपने रिश्तेदार घनश्याम सिंह ठाकुर, राघवेन्द्र सिंह उर्फ दादू एवं दलजीत सिंह उर्फ गुड्डा के साथ अपने घर वापस आ रहा था, कि रात्रि करीबन 01.00 बजे शांति चौंक के पास इम्मू और भोलू यादव नामक व्यक्तियों द्वारा मिलकर उसके चारपहिया वाहन को रोककर प्रार्थी से शराब पीने हेतु पैसे मांगे प्रार्थी द्वारा मना करने पर उनके द्वारा प्रार्थी के साथ अश्लील गाली गालैच करते हुए प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करते हुए प्रार्थी की चारपहिया वाहन को क्षतिग्रस्त कर फरार हो गये।
जिस पर आरोपी इम्मू एवं भोलू यादव के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 232/2023 धारा 327, 294, 323, 506, 427, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी पुरानीबस्ती के नेतृत्व में थाना पुरानीबस्ती पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके रिश्तेदारों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी शेख ईमरान उर्फ इम्मू एवं सुमित यादव उर्फ भोलू को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी-
01. शेख ईमरान उर्फ इम्मू पिता शेख मुस्तफा उम्र 29 साल निवासी ईदगाह भाठा अमर किराना स्टोर्स के पास थाना आजाद चौक रायपुर।
02. सुमित यादव उर्फ भोलू पिता स्व. बलीराम यादव उम्र 18 साल निवासी शांति चौक भोईपारा थाना आजाद चौक रायपुर।

