

सिटी न्यूज़ रायपुर। रायपुर। गोलबाजार थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व दिन दहाड़े युवक की हत्या करने वाले आरोपित को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की कोर्ट ने फैसला सुनाया। 12 अक्टूबर 2020 को चश्मा खरीदने के दौरान हुए विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
वापसी के दौरान इरशाद ने कार के अंदर बैठे-बैठे पोस्ट आफिस के पास सड़क में दुकान लगाकर चश्मा बेच रहे मोहसीन अली से कीमत पूछी। उसने चश्में की कीमत को सात सौ रुपये बताया। इरशाद यह कहते हुए आगे निकला कि सड़क छाप चश्में की कीमत सात सौ रुपये और आगे बढ़ा था कि चार-पांच लड़के इराशद की कार का पिछा करने लगे।
कार जयस्तंभ सिग्नल में रुकी थी, जिसके बाद बदमाश कार के शीशे को मारने लगे। इरशाद लड़कों से बात करने कार से नीचे उतरा। इसी बीच मोहसीन ने बीच चौराहे में इरशाद के पेट में चाकू घोंप दिया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

