

सिटी न्यूज़ रायपुर। रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।
इसी तारतम्य में दिनांक 30.04.2023 को थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत आकाशवाणी के पास उत्कल नगर में डीजे संचालक अभिषेक तिर्की के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर डी.जे. संचालक अभिषेक तिर्की पिता बसंत तिर्की उम्र 22 साल पता पेंशनबाड़ा, कोतवाली रायपुर के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 04, 05, 15 के तहत् कार्यवाही किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी.जे. एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

