रायपुर। आज सीएम निवास में कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) होनी जो अभी समाप्त हो चुकी है. कैबिनेट बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये है. सीएम भूपेश बघेल ने इस बैठक कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया. साथ ही साथ बैठक में अधिकारीयों – कर्मचारियों के ट्रान्सफर नीति पर भी चर्चा हुई है. कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में ट्रान्सफर नीति के लिए मंत्रीमंडलीय उपसमिति बनेगी जो अंतिम नियम बनाएगी. भूपेश बघेल ने कैबिनेट मीटिंग पर मछुआ नीति को भी मंजूरी दे दी गई है. ट्रांसफर पर लगा बैन हटाने पर भी चर्चा हुई है.
ट्रांसफर को लेकर कर्मचारी संगठनो ने काफी उम्मीदे लगा कर बैठे थे. इस बैठक में लंबे समय से ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाने पर चर्चा हुई क्यूंकि लगातार कर्मचारी संगठन ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाने की मांग कर रहे है.
कैबिनेट मीटिंग में मछुआ नीति और ट्रान्सफर नीति के साथ ही सिटी बस का 24 माह का रोड टैक्स 99.95 लाख माफ कर दिया गया है. विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा के आधिकारियों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव लाया जा गया है.
सीएम के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधानित वार्षिक राशि 40 करोड रुपए की सीमा को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कर दिया गया.
क्षेत्र संयोजक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि 05 वर्ष में 06 माह की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. वर्ष 2022-23 के लिये आबकारी राजस्व लक्ष्य एवं गौठान के विकास तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु ‘‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क‘‘ में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. विघटित परिवहन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन किया गया. छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात् मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 की मियाद अवधि एक अप्रैल 2022 से माह मार्च 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. अप्रैल 2020 से मार्च 2022 कुल 24 माह का सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स की राशि 99 लाख 95 हजार को छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव के कारण एचवी-4 श्रेणी के स्टील उद्योग अंतर्गत स्टेंड एलोन रोलिंग मिल को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक छूट दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.