भिलाई नगर निगम की टीम ने मंगलवार को ओयो होटलों पर निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें कई लापरवाहियाँ सामने आईं। होटल नेचुरल प्वाइंट बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस के संचालित हो रहा था और दूसरे के नाम पर होटल चलाया जा रहा था। इस गंभीर उल्लंघन पर निगम ने 15,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया और होटल को तत्काल लाइसेंस लेने का निर्देश दिया।

ओयो होटल ब्लू स्काई और कृष होटल में साफ-सफाई मानकों का पालन नहीं होने पर 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। टीम ने बासी सब्जियां, कई दिनों पुराना पेस्ट, आटा, टमाटर, धनिया, मिर्च, शिमला मिर्च जैसे पुराने खाद्य पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाई। होटल प्रबंधन को चेतावनी दी गई कि भविष्य में फिर से ऐसी लापरवाही मिलने पर नगर निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान होटल के मैनेजर ने भी बावर्ची की लापरवाही स्वीकार की और आगे से खाद्य सामग्री का मानक अनुसार उपयोग करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा, सिंगल यूज प्लास्टिक और गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई।

फल ठेले और जनरल स्टोर्स जैसे सिद्धार्थ जनरल स्टोर, कुंज बिहारी जनरल स्टोर, कनिष्का फैंसी स्टोर से कुल 1,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम अधिकारियों ने होटल व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को साफ-सफाई और ताजे खाद्य पदार्थों के उपयोग पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी है। निगम का निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।