छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक युवक पर जानलेवा हमला कर मोबाइल लूटने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना सितंबर 2022 की है, जब गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में सुबह वॉक कर रहे युवक पर चाकू से वार कर मोबाइल लूट लिया गया था। हमले में युवक की हथेली कटकर अलग हो गई थी।
कोर्ट ने कहा- यह महज अपराध नहीं, सामाजिक चिंता का विषय है
सोमवार, 4 अगस्त को रायपुर जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले हजारों लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं केवल घायल करने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि समाज में डर का माहौल पैदा करती हैं। इसी आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यूनतम सजा न देकर कठोरतम सजा देते हुए उम्रकैद सुनाई। साथ ही, दोनों पर 90 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। 
क्या है मामला
सरकारी वकील राहुल गुप्ता के अनुसार, यह घटना 1 सितंबर 2022 की है। सुबह करीब 4:45 बजे देवेंद्र साहू नामक युवक वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान एकता नगर (गोंदवारा) के पास एक्टिवा में सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोका। एक ने कॉलर पकड़ा और दूसरे ने चाकू से हमला कर दिया। देवेंद्र ने चाकू पकड़ने की कोशिश की, जिससे उनकी हथेली कट गई। इसके बाद आरोपी 13 हजार रुपये कीमत का मोबाइल लूटकर भाग निकले।
देवेंद्र की सतर्कता से पकड़े गए आरोपी
हमले के बाद घायल देवेंद्र ने साहस दिखाते हुए भागते बदमाशों की स्कूटी का नंबर नोट कर लिया और तत्काल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद शेख शब्बीर (24 वर्ष) और आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू (25 वर्ष) को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी रायपुर के निवासी हैं। अदालत में पेश चार्जशीट और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
जज की टिप्पणी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना को जन्म देती हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सुबह टहलने के लिए घर से बाहर निकले और उस पर हमला कर दिया जाए तो यह गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए इस मामले में सख्त सजा दी गई है ताकि अपराधियों को स्पष्ट संदेश जाए।