Home Chhattisgarh news छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: PHE सब इंजीनियर भर्ती में अब बीई डिग्रीधारी भी होंगे पात्र

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: PHE सब इंजीनियर भर्ती में अब बीई डिग्रीधारी भी होंगे पात्र

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: PHE सब इंजीनियर भर्ती में अब बीई डिग्रीधारी भी होंगे पात्र

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इंजीनियरिंग स्नातकों के पक्ष में अहम निर्णय सुनाया है। यह फैसला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग की सब इंजीनियर भर्ती को लेकर आया है। कोर्ट ने कहा कि बीई (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग) डिग्रीधारी तकनीकी रूप से अधिक योग्य होते हैं, इसलिए केवल डिप्लोमा धारकों को ही पात्र मानना संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है।

डिप्लोमा आधारित भर्ती नियम रद्द

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए विभाग की उस नीति को खारिज कर दिया, जिसमें केवल डिप्लोमा धारकों को भर्ती के लिए योग्य माना गया था। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण और मनमाना ठहराते हुए असंवैधानिक बताया।

क्या था मामला

वर्ष 2016 तक PHE विभाग द्वारा सब इंजीनियर पद के लिए बीई और डिप्लोमा, दोनों प्रकार की डिग्रीधारियों को पात्र माना जाता था। लेकिन वर्ष 2025 की भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ डिप्लोमा धारकों को ही मौका दिया गया। इस फैसले के खिलाफ धगेन्द्र कुमार साहू ने याचिका दायर की थी, जिसमें अधिवक्ता प्रतिभा साहू ने उनका पक्ष रखा।

भर्ती परीक्षा पहले हो चुकी है

व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अप्रैल 2025 में सब इंजीनियर के 128 पदों के लिए परीक्षा करवाई थी। भर्ती विज्ञापन में केवल डिप्लोमा होल्डर्स को ही पात्र बताया गया था। इस पर कोर्ट ने बीई डिग्रीधारियों को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी।

अब क्या होगा बदलाव

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद विभाग को अपनी पात्रता शर्तों में बदलाव करना होगा और भविष्य की भर्तियों में बीई डिग्रीधारियों को भी समान अवसर देना होगा। इससे हजारों इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए सरकारी नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे।