छत्तीसगढ़ में वाहन सुरक्षा बढ़ाने और पहचान में सुधार के लिए राज्य सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) को अनिवार्य कर दिया है। वाहन मालिकों को 15 अप्रैल 2025 तक अपनी गाड़ियों में HSRP लगवाने का समय दिया गया है। इसके बाद, 16 अप्रैल से बिना HSRP वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ₹500 से ₹10,000 तक जुर्माना शामिल है।

मुख्य बिंदु:

  • अंतिम तिथि: 15 अप्रैल 2025 तक HSRP लगवाना अनिवार्य।

  • जुर्माना: निर्धारित तिथि के बाद बिना HSRP वाहन चलाने पर ₹500 से ₹10,000 तक जुर्माना।

  • लागत: HSRP लगाने की कीमत जुर्माने से कम; दोपहिया के लिए ₹365.80, तिपहिया के लिए ₹427.16, हल्के मोटर वाहनों के लिए ₹656.08, और यात्री कारों के लिए ₹705.64 शुल्क निर्धारित।

  • ऑटोमोबाइल डीलरों का शुल्क: प्रत्येक इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त ₹100 चार्ज।

HSRP की विशेषताएं:

  • सुरक्षा: टेम्पर-प्रूफ डिज़ाइन, जिससे चोरी और जालसाजी में कमी।

  • पहचान: यूनिक लेजर कोड और होलोग्राम के माध्यम से वाहन की पहचान में आसानी।

  • मानकीकरण: सभी वाहनों के लिए समान मानक, जिससे पहचान प्रक्रिया सरल।

नंबर प्लेट बदलवाने की प्रक्रिया:

  1. ऑनलाइन आवेदन: परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वाहन के विवरण दर्ज करें।

  2. शुल्क भुगतान: निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करें।

  3. स्लॉट बुकिंग: प्लेट इंस्टॉलेशन के लिए समय स्लॉट चुनें।

  4. इंस्टॉलेशन: तय समय पर डीलर सेंटर पर जाकर या घर पर नई नंबर प्लेट लगवाएं।

नोट: वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द HSRP लगवाएं ताकि जुर्माने से बचा जा सके और वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।