कोंडागांव जिले की कृषि उपज मंडी समिति ने मक्का के अवैध परिवहन पर सख्ती दिखाते हुए दो मामलों में कार्रवाई की है। मंडी सचिव सुरेश कुमार सिंह के निर्देशन में गठित विशेष निरीक्षण दल ने वाहनों की गहन जांच के दौरान बिना वैध दस्तावेजों के मक्का ले जा रहे दो वाहनों को पकड़ा।
जानकारी के मुताबिक, 17 जून 2025 को ग्राम कोन्नापुर तजादूर के निवासी राजकुमार को उड़ीसा सीमा से सटे ग्राम अनतपुर में वाहन नंबर TN05 AA 8098 में 500 बोरी मक्का परिवहन करते हुए रोका गया। इसी प्रकार, ग्राम बड़े घोड़सोड़ा से फर्म प्रिया ट्रेडर्स द्वारा वाहन क्रमांक OD02 AV 7510 में 500 बोरी मक्का ले जाया जा रहा था। दोनों ही मामलों में वैध मंडी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत, मक्का समेत दोनों वाहनों को जब्त कर अनतपुर थाने में पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इसके बाद, अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत नियमानुसार देय शुल्क की पाँच गुना राशि, मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क एवं धारा 53 के अंतर्गत प्रशमन शुल्क सहित कुल ₹1,02,080 की वसूली की गई।
मंडी समिति से मिली जानकारी के अनुसार, चालू विपणन सत्र 2025-26 में मक्का के अवैध परिवहन से संबंधित अब तक 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन मामलों में कुल 2737 बोरे (लगभग 1642.20 क्विंटल) मक्का जब्त किया गया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत ₹35,37,780 बताई गई है। सभी मामलों में मंडी अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई की गई है।
मंडी समिति ने व्यापारियों से अपील की है कि वे मक्का या किसी भी कृषि उपज के परिवहन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ रखें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे।