रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति को तलाक की मंजूरी दी है, जिसमें पत्नी पर गैरमर्द से अवैध संबंध और अश्लील सोशल मीडिया गतिविधियों के आरोप साबित हुए। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को उचित ठहराया और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।

📌 क्या था मामला?

जशपुर जिले के रहने वाले व्यक्ति ने 2008 में शादी की थी। कुछ वर्षों बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया। पति के अनुसार, पत्नी घरेलू जिम्मेदारियों से हटकर फेसबुक पर अश्लील चैटिंग करने लगी थी। वह दो बार अपने प्रेमी के साथ घर से भाग भी गई थी। पहली बार जब वह परिवार के साथ मैहर गई थी, वहां उसने पुरुष मित्र को बुलाकर उसके साथ चली गई। पुलिस ने उसे प्रेमी के साथ किराए के मकान से बरामद किया।

पति ने पत्नी को सुधार का मौका देते हुए दोबारा घर बुलाया, लेकिन उसका व्यवहार पहले जैसा ही रहा। परेशान होकर पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई।

🧾 फैसले का आधार क्या रहा?

  • पत्नी द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अश्लील बातचीत

  • दो बार प्रेमी के साथ भागने की घटना

  • पति द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के सबूत

  • चिकित्सीय रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज

इन सभी बिंदुओं को कोर्ट ने गंभीर और विश्वसनीय माना। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि विवाह के दौरान पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो पति तलाक का अधिकारी है।

⚖️ पत्नी की याचिका और मांगें

पत्नी ने दावा किया कि उसे ससुराल में प्रताड़ित किया गया और 8 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया गया। इसके अलावा उसने तलाक के दौरान:

  • ₹1.5 करोड़ की दहेज वापसी

  • ₹50 लाख मानसिक पीड़ा का मुआवजा

  • सोने-चांदी के गहने

  • बच्चों की पढ़ाई और जीवन यापन की मांग की

लेकिन कोर्ट ने इन मांगों को नकारते हुए पति के पक्ष में फैसला सुनाया।

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण?

रिश्तों में बेवफाई के कई कारण हो सकते हैं –

  • भावनात्मक दूरी

  • शारीरिक जरूरतों की पूर्ति न होना

  • शादी में रुचि की कमी

  • संवाद की कमी

  • कम उम्र में विवाह

  • अकेलापन या ध्यान न मिलना

हालांकि, कोर्ट का यह स्पष्ट कहना था कि शादीशुदा महिला का ऐसा आचरण पति की छवि और मानसिक स्थिति पर गंभीर असर डालता है।