छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में आरोपी व्यापारी विजय भाटिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को उसकी रिट याचिका को खारिज कर दिया। भाटिया ने एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी।
भाटिया के वकील ने दलील दी कि बिना समन दिए ही एसीबी ने गिरफ्तारी की, जो कानूनी रूप से गलत है। हालांकि, एसीबी की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कोर्ट को बताया कि मामले की गहनता को देखते हुए करीब 300 गवाहों से पूछताछ की गई है और साक्ष्य जुटाने में लंबा समय लगा।
उन्होंने आगे बताया कि आरोपी को ईडी की पूछताछ के बाद 31 मई 2025 को एसीबी को सौंपा गया, जिसके बाद उसे 1 जून को रायपुर में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने एसीबी की कार्रवाई को उचित मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।