अब सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, फुटपाथों, चौराहों या खुले मैदानों पर कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन बिना अनुमति पंडाल या अस्थायी ढांचा नहीं बना सकेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसके लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार अब किसी भी प्रकार के अस्थायी निर्माण के लिए आयोजन से कम से कम 7 दिन पहले नगर पालिका में आवेदन देना जरूरी होगा। आवेदन के साथ आवेदक को राजस्व, पुलिस, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन और बिजली विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी प्रस्तुत करना होगा।
अवर सचिव अजय तिर्की द्वारा जारी इन निर्देशों में बताया गया है कि नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 और नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 के तहत सड़कों पर अवरोध रोकने की व्यवस्था लागू की जाएगी।
आवेदन में देने होंगे ये जरूरी विवरण:
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ढांचे का आकार और स्थान
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कितने दिनों के लिए निर्माण किया जाएगा
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आयोजन की तारीख और समय
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उद्देश्य और नक्शा
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सुरक्षा व्यवस्था और सफाई योजना
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शपथ पत्र जिसमें उपरोक्त सभी जानकारियां शामिल हों
नगर पालिका परिषद ने इस संबंध में 7 प्रमुख बिंदुओं में दिशा-निर्देश तय किए हैं। इनका पालन करना सभी आवेदकों के लिए आवश्यक होगा। बिना पूर्व अनुमति अब किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थान पर पंडाल या अन्य अस्थायी ढांचे बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।