Home Chhattisgarh news मोबाइल लूट मामला: दो आरोपियों को उम्रकैद, ₹90 हजार जुर्माना

मोबाइल लूट मामला: दो आरोपियों को उम्रकैद, ₹90 हजार जुर्माना

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मोबाइल लूट मामला: दो आरोपियों को उम्रकैद, ₹90 हजार जुर्माना

रायपुर। मोबाइल लूट की एक पुरानी घटना में अदालत ने दो आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने दोषियों शेख शब्बीर (24) और आशीष मिर्झा (25) को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही दोनों पर कुल ₹90,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह घटना 1 सितंबर 2022 की है, जब गुढ़ियारी निवासी देवेंद्र साहू सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर ₹13,000 कीमत का मोबाइल लूट लिया था। देवेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए भागते वक्त आरोपियों के वाहन का नंबर नोट कर लिया था, जिसकी मदद से पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

अदालत ने जताई चिंता, कहा – आम लोगों में भय का माहौल

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब आम नागरिकों का जीवन असुरक्षित होता जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति सुबह सैर पर निकले और उस पर हमला कर लूट की जाए, तो यह समाज में भय का वातावरण पैदा करता है। ऐसे मामलों में केवल चोट की गंभीरता नहीं, बल्कि अपराध की प्रकृति और इसके सामाजिक प्रभाव को भी देखना जरूरी है। इसलिए अपराधियों को कम सजा देने का सवाल ही नहीं उठता।

यह राजधानी रायपुर में शायद पहला मामला है, जब मोबाइल लूट जैसे अपराध में अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस निर्णय को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे अन्य अपराधियों को सख्त संदेश मिले।