राजधानी रायपुर में आगामी त्यौहारों और धार्मिक आयोजनों के मद्देनज़र नगर निगम ने 5 दिनों तक मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश और छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत यह निर्णय लिया गया है।
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने जानकारी दी कि 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 16 अगस्त (कृष्ण जन्माष्टमी), 19 अगस्त (पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस), 26 अगस्त (गणेश चतुर्थी) और 27 अगस्त (पर्युषण का अंतिम दिवस) को पूरे निगम क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इन तिथियों पर बिक्री और परिवहन दोनों पर रोक रहेगी।
निगरानी के लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को सतत मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि पावन पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दोषियों पर कानूनी कार्यवाही भी होगी।
नगर निगम ने उल्लंघन रोकने के लिए विशेष निगरानी टीमें गठित की हैं। ये टीमें तय तारीखों में बाजार, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट सहित सभी जगहों पर निरीक्षण करेंगी। यदि किसी प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित दिनों में नॉन-वेज बिकता पाया गया या शिकायत सही पाई गई, तो संबंधित दुकान को सील कर दिया जाएगा।
नगर निगम का यह कदम धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करने और सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे इन विशेष अवसरों पर आदेश का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। इस सख्त व्यवस्था के जरिए प्रशासन त्योहारों के दौरान शहर में शांति और धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करना चाहता है।