Home Chhattisgarh news निजी स्कूल में दाखिले के लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग, शिकायत पर हुआ खुलासा

निजी स्कूल में दाखिले के लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग, शिकायत पर हुआ खुलासा

0
निजी स्कूल में दाखिले के लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग, शिकायत पर हुआ खुलासा

पखांजूर: शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है, जिससे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

ग्राम पी.व्ही. 14 के निवासी नितीश मल्लिक द्वारा की गई शिकायत के अनुसार, स्वरूप हालदार ने अपनी बेटी का दाखिला पखांजूर के एक निजी स्कूल में गलत तरीके से कराया। उन्होंने बताया कि स्वरूप हालदार के पास पहले से आधार और राशन कार्ड पर पी.व्ही. 14 का पता दर्ज है, बावजूद इसके उन्होंने पखांजूर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया।

इस प्रमाण पत्र पर नगर पंचायत अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं, और इसी   के आधार पर उनकी बेटी को स्कूल में दाखिला मिला। जबकि नियम के अनुसार, शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिले के लिए 2002 और 2007 की बीपीएल सूची में नाम होना आवश्यक है। जांच में पाया गया कि स्वरूप हालदार का नाम इन सूचियों में नहीं है, केवल उनकी मां कल्याणी हालदार का नाम शामिल है।

हालदार वर्तमान में अपने परिवार से अलग रहते हैं और उनका स्वयं का राशन कार्ड है। इसके बावजूद, उन्होंने अपनी मां के राशन कार्ड का हवाला देकर पंचायत सचिव से गरीबी रेखा में नाम होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि मामले की जांच माटोली हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य को सौंपी गई थी, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। बिना सूचना के दस्तावेजों की जांच कर उन्हें सही ठहराया गया। सहायक खंड शिक्षा अधिकारी अमिताभ सरकार ने बताया कि शिकायत को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेजा गया था और जांच वहीं से कराई गई है।

इस मामले ने शिक्षा प्रणाली में दस्तावेज सत्यापन और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।