छत्तीसगढ़ में पुराने वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले वाहन का पंजीयन नवीनीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा।

पिछले एक महीने से चलाए जा रहे अभियान के दौरान 25 साल पुराने 7000 से अधिक वाहन सड़कों से हटाए गए हैं। इन वाहनों के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस जांच कराएं। यदि बिना फिटनेस के वाहन सड़क पर चलते पाए गए, तो पुलिस वाहन जब्त करने के साथ ही जुर्माना भी लगाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य है। परिवहन विभाग और पुलिस पहले चरण में दस्तावेजों की जांच कर चालानी कार्रवाई कर रही है। इसके बाद नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को सीज कर उनकी सूची ब्लैकलिस्ट करने के लिए विभाग को भेजी जाएगी।

15 साल पुराने वाहनों को कराना होगा स्क्रैप

15 साल से अधिक पुराने, खराब हालत में पड़े वाहनों के लिए अब स्क्रैप कराना अनिवार्य किया गया है। ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण और फिटनेस जांच के बिना उन्हें चलाते पकड़े जाने पर जब्त कर लिया जाएगा। मालिक स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन को स्क्रैप कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इससे नई गाड़ी खरीदने पर 4 से 25 प्रतिशत तक रोड टैक्स में छूट मिलेगी।

राज्य में 80 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत

छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 80 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 2019 के बाद पंजीकृत 30 लाख वाहनों में पहले से HSRP लगी हुई है, लेकिन 2019 से पहले के करीब 50 लाख वाहनों में नई नंबर प्लेट लगनी बाकी है। अनुमान है कि इनमें से करीब 8 लाख वाहन पुराने और अनुपयोगी हो चुके हैं, जो सड़कों से बाहर हो चुके हैं। HSRP अभियान पूरा होने के बाद इन आंकड़ों की स्पष्टता आएगी।

HSRP नहीं तो वाहन होगा सीज

अधिकारियों का कहना है कि HSRP न लगवाने और पुराने वाहनों की फिटनेस जांच नहीं कराने पर जांच के दौरान वाहन जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते नियमों का पालन करें।