राजधानी रायपुर में बिना वैध पंजीयन के कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे एक फर्जी डॉक्टर के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। डॉ. मोहम्मद वसी खान पर कलेक्टर ने 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। डॉ. वसी के पास न तो छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल (सीजीएमसी) का रजिस्ट्रेशन है और न ही उन्होंने नर्सिंग होम एक्ट के तहत अपने क्लिनिक का पंजीकरण कराया है।

सीजीएमसी की सिफारिश पर की गई इस कार्रवाई में बताया गया है कि डॉ. वसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लीनिकल कार्डियोलॉजी के आधार पर इलाज कर रहे थे, जबकि यह डिप्लोमा वैध नहीं माना जाता और इसके जरिए न तो रजिस्ट्रेशन होता है और न ही विशेषज्ञता का दावा किया जा सकता है।

डॉ. वसी एस क्षेत्र में लक्ष्मी मेडिकल हॉल की दूसरी मंजिल पर ‘हार्ट रोग विशेषज्ञ’ का बोर्ड लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। सीजीएमसी ने 3 अप्रैल को प्रशासन को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिस पर अब दो महीने बाद कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे पहले वह राजधानी के एक निजी अस्पताल में भी काम कर चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने चेताया है कि राज्य में कोई भी डॉक्टर बिना वैध रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस नहीं कर सकता और न ही बिना नर्सिंग होम पंजीयन के क्लिनिक चला सकता है।