छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित व्यक्ति को कागजों में मृत दिखाकर उसकी जमीन किसी और के नाम पर दर्ज कर दी गई और फिर उसे बेचने की कोशिश की गई। इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चार लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है मामला?

यह मामला कोरबा के बालकोनगर क्षेत्र से जुड़ा है। यहां रहने वाले नवीन गोयल ने रिस्दा में लगभग 7 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए अप्रैल 2023 में 15 लाख रुपये में सौदा तय किया था। उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री के लिए 2 लाख रुपये नकद अग्रिम भी दे दिए थे। लेकिन समय पर रजिस्ट्री नहीं कराई गई।

कुछ समय बाद जब नवीन गोयल उरगा की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस जमीन पर कुछ लोग नापजोख कर रहे हैं। पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने खुद को उस जमीन का मालिक बताया और कहा कि यह जमीन दिनेश सिंह गहलोन और उसके साथियों ने कागजों में असली मालिक को मृत दिखाकर अपने नाम पर करा ली है।

आरोपियों ने किया फर्जी वंशवृक्ष तैयार

एफआईआर के अनुसार, आरोप है कि दिनेश सिंह गहलोन ने खुद को गणेश सिंह गहलोत का बेटा दिखाते हुए फर्जी वंशवृक्ष तैयार कराया और उसी के आधार पर जमीन का नामांतरण अपने नाम पर करवा लिया। इसके बाद उस जमीन की बिक्री के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी (मुख्तियारनामा) भी तैयार किया गया।

आरोपियों ने रजिस्ट्री से किया इनकार, पैसे भी नहीं लौटाए

जब नवीन गोयल ने इस धोखाधड़ी की जानकारी ली और मुख्य आरोपी पवन अग्रवाल से संपर्क किया, तो उसने साफ तौर पर रजिस्ट्री से इनकार कर दिया और अग्रिम दिए गए पैसे भी लौटाने से मना कर दिया। परेशान होकर नवीन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया।

कोर्ट का निर्देश और पुलिस की भूमिका पर सवाल

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस ने इस गंभीर मामले को केवल आपसी लेन-देन और सिविल विवाद मानकर अनदेखा किया, जो पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने थाना प्रभारी की भूमिका को गैर-जिम्मेदाराना बताया और उसे विभागीय रूप से उत्तरदायी ठहराया।

किन पर दर्ज हुआ केस?

कोर्ट के आदेश पर पवन अग्रवाल (बालकोनगर), दिनेश सिंह गहलोन (नई दिल्ली), संजय कुमार सोनी (हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बालकोनगर) और संदीप शर्मा (नेहरू नगर, कोरबा) के खिलाफ IPC की धाराएं 420 (धोखाधड़ी), 467 (जाली दस्तावेज बनाना), 468 (जाली दस्तावेज का उपयोग), 471 (फर्जी दस्तावेज को असली बताकर प्रयोग), 120बी/34 (षड्यंत्र) के तहत केस दर्ज किया गया है।

इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से कोर्ट में पैरवी प्रिंस अग्रवाल ने की।