छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) विजय कुमार पांडेय के कार्यभार संभालने के बाद से कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है। हाल ही में एसपी द्वारा जारी एक अहम आदेश ने जिले के मकान मालिकों को सतर्क कर दिया है। अब मकान मालिकों को अपने किराएदारों की पूरी जानकारी पुलिस थाने में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मकान मालिकों को जारी किया गया सख्त निर्देश
पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिले में बाहरी राज्यों और जिलों से आकर कई लोग किराए पर रह रहे हैं। इनमें से कुछ की आपराधिक पृष्ठभूमि हो सकती है, जो अपराध करके रिहायशी इलाकों में छिप जाते हैं, जिससे शांति व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए एसपी ने कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी से समन्वय कर यह निर्देश जारी करवाया है कि सभी मकान मालिक अपने किराएदारों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, और वैध पहचान पत्र की जानकारी संबंधित पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से जमा करें।
संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देना होगा जरूरी
अगर किसी किराएदार या आगंतुक द्वारा संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलती है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देना आवश्यक होगा।
किसे न दें मकान किराए पर?
यदि कोई किराएदार अपना सही नाम, पता या पहचान छिपाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मकान किराए पर देना पूरी तरह वर्जित रहेगा। मकान मालिक को उसके पहचान पत्र की जांच करने और पुलिस को सूचित करने के बाद ही किराया देना होगा।
जो मकान मालिक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।