रायपुर। राजधानी में ड्रग्स तस्करी के एक गंभीर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को 10-10 साल की सश्रम कैद और प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त दो साल की जेल भुगतनी होगी।
लोक अभियोजक के.के. चंद्राकर ने जानकारी दी कि यह मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है, जहां 25 दिसंबर 2022 को पुलिस ने प्रखर मारवा, मोहम्मद ओवेश, अभय कुमार मिर्चे, प्रिया स्वर्णकार और नेहा भगत (सभी रायपुर निवासी) को प्रतिबंधित मादक पदार्थ मेथामफेटामाइन की 18 पुड़ियों के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस पूछताछ में सभी आरोपियों ने कबूल किया था कि वे न्यू ईयर पार्टी के दौरान इन ड्रग्स को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे थे। इस बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर उन्हें धर दबोचा।
विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को कोई रियायत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में खतरनाक नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सख्त सजा जरूरी है।
इस केस की जांच तत्कालीन पंडरी थाना प्रभारी दीपक पासवान द्वारा की गई थी।