राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। 15 जून से पूरे प्रदेश में यह आदेश प्रभावी हो गया है, जिसके तहत अब सभी कर्मचारियों को हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस नए आदेश के अनुसार, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। यानी अब कर्मचारियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण कर अपनी हाजिरी और छुट्टी का रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। यह नियम नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा।
ऑफिस प्रमुखों पर जिम्मेदारी तय
सरकार ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ संस्थानों में इस प्रणाली को शीघ्र स्थापित करें। इसके लिए उन्हें NIC से तकनीकी सहायता लेकर समय रहते सभी जरूरी इंतजाम करने होंगे।
गड़बड़ी पर वेतन कटौती और कार्रवाई तय
यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय में अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी और उसके संस्था प्रमुख की होगी। ऐसे मामलों में वेतन कट सकता है और आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समयपालन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
स्वास्थ्य विभाग के लिए भी विशेष निर्देश
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए भी यही नियम लागू रहेगा। सचिव अमित कटारिया ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सभी स्वास्थ्यकर्मियों को भी मोबाइल ऐप से हाजिरी लगानी होगी, चाहे वे मंत्रालय में हों या मैदानी स्तर पर।
इस नई व्यवस्था के तहत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचे और अपने कर्तव्यों का गंभीरता से पालन करें।