- City News Chhattisgarh
- Bhilai News
भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के 12 नगर पालिकाओं में आम र्वाचन एवं 15 वार्डों में उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एक मार्च 2021 दिन सोमवार को प्रत्येक वार्ड के लिए नियत स्थल पर किया जायेगा।
निर्वाचक नामावली के प्रकाशन उपरांत 09 मार्च 2021 दिन मंगलवार को अपरान्ह 03.00 बजे तक दावा, आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावा आपत्तियों के निराकरण पश्चात निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च 2021 किया जाएगा।
यदि कोई मतदाता 05 मार्च 2021 के पश्चात् नगरपालिका से संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करा लेता है तो उसे नगरपालिका के निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए प्ररूप-1 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) को आवेदन करना होगा।
राज्य के सूरजपुर जिले के नगर पंचायत प्रेमनगर। रायपुर जिले के नगर पालिक निगम बिरगांव। नगरपालिका परिषद जामुल, नगरपालिक निगम रिसाली जिला दुर्ग। नगर पंचायत मारो जिला बेमेतरा। नगर पालिका परिषद खैरागढ़़, जिला राजनांदगांव।
नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर चर्चा जिला कोरिया। नगर पंचायत कोंटा जिला सुकमा। नगर पंचायत भैरमगढ़, भोपालपट्नम जिला बीजापुर। नगर पंचायत नरहरपुर जिला कांकेर के आम निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम बिलासपुर, नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा,
नगर पंचायत बसना, नगर पंचायत कुरूद, मगरलोड, देवकर, नगरपालिक निगम राजनांदगांव, नगर पालिक परिषद कोण्डागांव, नगर पंचायत केशकाल और नगर पालिका परिषद बड़े बचेली से एक-एक वार्ड एवं नगर पंचायत चिखलाकसा से तीन वार्ड,
नगर पंचायत डौंडी से दो वार्ड इस प्रकार कुल 15 पार्षद पद के लिए उप निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।
नगर पालिका निर्वाचन नियमों में निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में नियमों में संशोधन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन-1994 में संशोधन किया गया है। अब दांवे तथा आपत्तियों के आवेदन प्रारूप- क, ख और ग के साथ क-1 में भी प्राप्त किए जाएंगे।
प्रारूप- क, ख और ग में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आंशिक संशोधन के साथ पूर्व के समान है। किन्तु यह अनिवार्य होगा की आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम नगर पालिक क्षेत्र से संबंधित विधानसभा की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष की पहली तारीख को प्रच्चलित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिकाओं (नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) के आम निर्वाचन और उप निर्वाचन-2021 कराए जाने के लिए एक जनवरी 2021 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कार्यक्रम (समय अनुसूची) निर्धारित कर दिया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य 25 जनवरी से प्रारंभ होगा। निर्वाचन नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य एक मार्च को तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च को होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति 25 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है।
प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति 30 जनवरी तक की जानी है। निर्वाचक नामावली तैयार कने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण 5 फरवरी तक सम्पन्न किया जाना है।
इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग की एक जनवरी की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से 6 फरवरी तक प्राप्त करना है। विधानसभा की निर्वाचक नामावली वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को 9 फरवरी तक उपलब्ध कराना है।
प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को वार्डवार एवं भागवार 15 फरवरी तक मार्किंग करना है। वार्डवार एवं भागवार चिन्हिंत निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में 20 फरवरी तक शिफ्ट किया जाना है।
30 जनवरी तक कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो रद्द हो सकते हैं राशन कार्ड
निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) 22 फरवरी तक तैयार करना है। चेकलिस्ट (पीडीएफ) की 23 फरवरी तक जांच एवं त्रुटि सुधार करना है। चेकलिस्ट संशोधन पश्चात प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को 25 फरवरी तक प्रदाय करना है।
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को 27 फरवरी तक उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार द्वितीय चरण में एक मार्च को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
इसके साथ ही एक मार्च को ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 मार्च को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है।
रायपुर: कंवर नर्सिंग होम पर नगर निगम ने लगाया 25 हजार का जुर्माना; ये है वजह
13 मार्च दावे और आपत्तियों का निराकरण की अंतिम तिथि है। प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी 13 मार्च है।
प्रारूप क-1 में प्राप्त दावों का निराकरण 16 मार्च तक और दावे आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर होगी।
परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि साफ्टवेयर में 20 मार्च तक करना है। चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वार जांच करवाने तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपने का कार्य 23 मार्च को होगा।
अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करने का कार्य 24 मार्च और निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च 2021 को होगा।